
नई दिल्ली:सु्प्रीम कोर्ट ने आज एक अहम फैसला फै दिया। उच्चतम न्यायालय ने देश के निर्वाचन आयोग (Election Commission Of India) के सदस्यों की नियुक्ती प्रक्रिया बदल को दिया देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि अब चुनाव आयुक्त कि नियुक्ति तीन सदस्यी समिति करेगी। इस समिति में प्रधानमंत्री, देश के प्रधान न्यायाधीश और लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे। सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए चुनावों में पारदर्शिता को बढ़ावा देते रहना होगा