उत्तर प्रदेश

आप नेता संजय सिंह को मिली जमानत

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने उन्हें जमानत दी है. वह दिल्ली शराब नीति से संबंधित घोटाला केस में 6 महीने से जेल में थे. कोर्ट के फैसले के मुताबिक, संजय सिंह राजनीतिक गतिविधियों में भी हिस्सा ले सकेंगे.

 

सुप्रीम कोर्ट में तीन जजों संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति पीबी वराले की बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी. बेंच ने ईडी से पूछा था कि आखिर संजय सिंह को अब भी जेल में रखने की जरूरत क्यों है? कोर्ट को संजय सिंह के वकील ने बताया था कि मनी लॉन्ड्रिंग की पुष्टि नहीं हुई है और मनी ट्रेल का भी पता नहीं चला है. इसके बावजूद संजय सिंह 6 महीने से जेल में हैं.

 

सुप्रीम कोर्ट मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली सिंह की याचिका पर सुनवाई कर रही थी. सुप्रीम कोर्ट बेंच ने आप सांसद के वकील की दलील पर माना कि संजय सिंह के कब्जे से कोई पैसा बरामद नहीं हुआ और उन पर दो करोड़ रुपये रिश्वत लेने के आरोपों की जांच की जा सकती है.

 

संजय सिंह को ईडी ने पिछले साल 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था. हाई कोर्ट में ईडी ने आप सांसद की जमानत याचिका पर विरोध किया था. संजय सिंह ने इस आधार पर जमानत मांगी थी कि वह तीन महीने से अधिक समय से हिरासत में हैं और इस अपराध में उनकी कोई भूमिका नहीं बताई गई हैं

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