रेप केस में आजीवन सजा काट रहे आसाराम को मिली राहत, हाई कोर्ट ने दी छह महीने की अंतरिम जमानत

रेप केस में आजीवन सजा काट रहे आसाराम को मिली राहत, हाई कोर्ट ने दी छह महीने की अंतरिम जमानत

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रेप केस में आजीवन कारावास की सजा काट रहे स्वयंभू संत आसाराम को राजस्थान हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें खराब स्वास्थ्य के आधार पर छह महीने की अंतरिम जमानत दे दी है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की डिवीजन बेंच ने यह आदेश सुनाया।

मेडिकल ग्राउंड पर मांगी थी जमानत

फिलहाल आसाराम का इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है। उनकी तबीयत लंबे समय से खराब बताई जा रही है। इसी आधार पर उन्होंने अदालत में रेगुलर जमानत की अर्जी दी थी। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए फिलहाल छह महीने की राहत देने का फैसला किया है।

रेप केस में आजीवन सजा काट रहे आसाराम को मिली राहत, हाई कोर्ट ने दी छह महीने की अंतरिम जमानत

सुप्रीम कोर्ट से भी मिली थी राहत

यह पहली बार नहीं है जब आसाराम को मेडिकल ग्राउंड पर राहत मिली है। इससे पहले जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें तीन महीने की अंतरिम जमानत दी थी। उस समय कोर्ट ने माना था कि आसाराम की उम्र अधिक है और उन्हें दो बार हार्ट अटैक आ चुका है। कोर्ट ने कहा था कि उन्हें बेहतर इलाज की जरूरत है।

2013 से जेल में बंद हैं आसाराम

आसाराम अगस्त 2013 से जेल में बंद हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने जोधपुर के पास अपने आश्रम में एक 16 वर्षीय नाबालिग लड़की से रेप किया था। लड़की ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जिसके बाद पुलिस ने आसाराम को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद से ही वह जेल में अपनी सजा काट रहे हैं।

बेटे पर भी लगे थे आरोप

गिरफ्तारी के दो महीने बाद गुजरात के सूरत में आसाराम और उनके बेटे नारायण साईं के खिलाफ दो बहनों ने रेप का केस दर्ज कराया था। दोनों मामलों में पुलिस ने जांच की और कोर्ट ने आसाराम को दोषी करार दिया। अब स्वास्थ्य कारणों से उन्हें अस्थायी राहत दी गई है, लेकिन कानूनी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है।

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